व्हाट्सएप, गूगल मीट और टेलीग्राम को नए नियमों का पालन करने की अपील, COAI ने उठाई मांग……….?
भारत में इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप्स के बढ़ते उपयोग को देखते हुए, दूरसंचार उद्योग ने अब व्हाट्सएप, गूगल मीट, और टेलीग्राम जैसे ओवर-द-टॉप (OTT) संचार सेवाओं को भी दूरसंचार अधिनियम, 2023 के नियमों का पालन करने की मांग की है।
सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है और इन ऐप्स को दूरसंचार कंपनियों की तरह ही नियमों का पालन करने के लिए कहा है।
COAI की अपील
COAI के महानिदेशक एस पी कोचर ने सोमवार को इस मुद्दे पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ‘देश की सुरक्षा’ के मद्देनजर सभी संचार सेवा प्रदाताओं को, चाहे वे OTT आधारित हों या पारंपरिक, भारत के कानूनों और निर्देशों का पालन करना चाहिए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि दूरसंचार कंपनियों ने वैध इंटरसेप्शन और निगरानी के लिए भारी निवेश किया है, लेकिन ऐप-आधारित सेवाएं इस तंत्र को पूरी तरह से दरकिनार करती हैं, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है।https://www.abplive.com/technology/whatsapp-telegram-google-meet-to-follow-rules-like-telecom-companies-coai-appealed-2769782
दूरसंचार कंपनियों की मांग
COAI का कहना है कि वर्तमान में केवल पारंपरिक दूरसंचार कंपनियों पर ही दूरसंचार अधिनियम लागू होता है, जबकि OTT संचार सेवाएं इससे बाहर हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप्स पर समान नियम लागू किए जाएं ताकि सभी सेवाएं समान दायरे में आ सकें।
COAI के सदस्य, जिनमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, और वोडाफोन आइडिया शामिल हैं, इस मांग को लेकर एकजुट हैं और इसे देश की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए आवश्यक मानते हैं।
वर्तमान स्थिति
COAI के अनुसार, दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत संचार सेवाओं की नियामकीय निगरानी की जाती है, और यह आवश्यक है कि सभी संचार सेवा प्रदाताओं को इस अधिनियम का पालन करना चाहिए।
इस प्रकार की अपील से यह स्पष्ट होता है कि दूरसंचार उद्योग के भीतर समान नियम और नीतियां लागू करने की आवश्यकता है, ताकि सभी संचार प्लेटफार्मों की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।